21.8 C
New York
October 14, 2026
Naman Chhattisgarh
Breaking News
Breaking Newsछत्तीसगढ़

कोटपा अधिनियम के तहत मानिकपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में की गई कार्यवाही

Share

कोरबा 01 मार्च 2024/ कलेक्टर श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केशरी के निर्देशानुसार डॉ. कुमार पुष्पेश नोडल अधिकारी एनटीसीपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ. मानसी जायसवाल, जिला सलाहकार (एनटीसीपी) श्री सुनील कुमार सांडे ड्रग इंपेक्टर श्री प्रेमचंद साहू, थाना प्रभारी मानिकपुर की संयुक्त टीम के द्वारा मानिकपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। सीएमएचओ ने बताया कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के 11 जगह कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है। जिसके अंतर्गत 08 चालानी कार्यवाही में 1000 रूपये वसूल किया गया। साथ ही 03 स्थानों पर समझाइश दी गई।
इस दौरान आमजनों को कोटपा एक्ट-2003 के धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्रि पर प्रतिबंध, बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि धारा 4 एवं 6 के तहत 200 रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है। साथ ही तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंधित करने वाले पोस्टर दुकानों में चस्पा किया गया तथा तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने हेतु निर्देशित किया गया।
स. क्र. 1163


Share

Related posts

कोरबा कंप्यूटर कॉलेज में किया गया सायबर जागरूकता कार्यक्रम

namanchhattisgarh

नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला जेल कोरबा व उपजेल कटघोरा में रंगोली के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में दिया गया संदेश

namanchhattisgarh

कलेक्टर श्री संजीव झा ने सौहार्द्रपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की

namanchhattisgarh

Leave a Comment