April 14, 2026
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निगम के बकायादार की प्रॉपटी को किया गया सील, निगम के वार्ड क्र. 14 में हुई कार्यवाही

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कोरबा 16 फरवरी 2026 –  निगम को देय सम्पत्तिकर संबंधित करदाता द्वारा न पटाये जाने पर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर आज निगम ने बकायादार की सम्पत्ति को सील कर दिया, यह कार्यवाही वार्ड क्र. 14 में निगम के बडे़ बकायादार कासिम खान पर की गई, वहीं बुधवार को बुधवारी व रविशंकर नगर में 05 दुकानों को किराया जमा न करने पर एवं रविशंकर नगर में एक अन्य सम्पत्तिकर के बडे़ बकायादार की सम्पत्तियों को  सील कर दिया गया था, कर न जमा करने वाले बकायादारों पर अब सख्त कार्यवाही कर रहा है निगम, विशेष कर बडे़ बकायादारों द्वारा यदि शीघ्र बकाया करों की राशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्पत्तियों की सीलबंदी व उन्हें कुर्क करने की कार्यवाही भी निगम द्वारा की जाएगी।
नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा ऐसे बडे़ बकायादारों जिनके द्वारा निगम को देय बकाया करों के भुगतान किए जाने में रूचि नहीं ली जा रही है तथा बार-बार वारंट, नोटिस दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा बकाया करों की राशि निगम में जमा नहीं कराई जा रही, ऐसे बकायादारों के विरूद्ध निगम कड़ी कार्यवाही की तैयारी में हैं। यहॉं उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा सम्पत्तिकर, समेकित कर, जलकर आदि सहित विभिन्न करों की एक बड़ी बकाया राशि बकायादारों से प्राप्त की जानी है, इस हेतु निगम द्वारा बकायादारों को बार-बार नोटिस व वारंट आदि जारी कर बकाया राशि का भुगतान निगम कोष में किए जाने हेतु कहा जा रहा है, किन्तु बकायादारों द्वारा राशि जमा करने में रूचि नहीं दिखाई जा रही है, जिसके कारण एक ओर जहॉं निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है, वहीं नगर के विकास व नागरिक सुविधाओं की बेहतरी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित हैं। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के कडे निर्देश पर नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा अब इन बकायादारों के विरूद्ध  कड़ी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इसी कड़ी में आज वार्ड क्र. 14 डायवर्सन रोड में बकायादार कासिम खान द्वारा सम्पत्तिकर की बकाया राशि निगम केाष में जमा नहीं कराई जा रही, जिन पर कार्यवाही करते हुए निगम के राजस्व अधिकारी अनिरूद्ध प्रताप सिंह की अगुवाई में निगम की टीम ने उनकी सम्पत्ति को सील कर दिया है तथा उन्हें तत्काल बकाया कर राशि निगम कोष में जमा करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी अनिरूद्ध सिंह के साथ ही सहायक राजस्व अधिकारी सुमित गुप्ता, अजय कुमार अग्रवाल, अविनाश जायसवाल सहित अन्य राजस्व कर्मचारी उपस्थित थे।
सी.एण्ड डी.वेस्ट पर 10 हजार रू. का अर्थदण्ड – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के टीपीनगर क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि डी.डी.एम. रोड टीपीनगर में सार्वजनिक सड़क एवं नाली में कृष्णकुमार अग्रवाल द्वारा भवन निर्माण व मरम्मत के उपयोग आने वाली गिट्टी, ईंट, मलवा व रेत डाल दिया गया था, जिससे सड़क पर आवागमन व नाली में पानी का बहाव बाधित हो रहा था, सफाई कार्य भी प्रभावित हो रहा था, इस पर  आयुक्त श्री पाण्डेय ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित पर अर्थदण्ड आरोपित करने व मलवा उठवाये जाने के निर्देश दिये, जिस पर कार्यवाही करते हुए निगम अमले ने संबंधित पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है तथा उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे अर्थदण्ड की राशि निगम कोष में जमा करायें तथा उक्त सी.एण्ड डी.वेस्ट को स्थल से हटा लें, अन्यथा निगम द्वारा हटाने की कार्यवहाी होगी, जिस पर हुए व्यय की राशि भी पृथक से वसूल की जाएगी।


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