April 18, 2026
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अवैध होर्डिंग विज्ञापन पोस्टर को हटाने की लगातार कार्यवाही कर रहा निगम

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कोरबा 18 अप्रैल 2022 – नगर पालिक निगम केारबा द्वारा अवैध होर्डिंग विज्ञापन पोस्टर आदि को हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में आज घंटाघर चौक, निहारिका क्षेत्र व सुभाष चौक क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए गए अवैध होर्डिंग विज्ञापन पोस्टर आदि को निगम अमले ने हटा दिया तथा सामग्री की जप्ती की।
आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा एक ओर जहॉं अवैध कब्जे व अतिक्रमण को हटाने की निरंतर कार्यवाही की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बिना अनुमति के सड़क, सार्वजनिक स्थानों, विद्युत पोलों आदि में लगाए गए विज्ञापन पोस्टर अवैध होर्डिंग को हटाने का काम भी  निगम अमले द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुभाष चौक, घंटाघर चौक एवं निहारिका क्षेत्र में सड़कों के किनारे बिना अनुमति के लगाए गए अवैध होर्डिंग विज्ञापन पोस्टर को निगम अमले ने हटाया तथा संबंधित सामग्री की जप्ती की।
फुटपाथ, पार्किंग स्थल के अतिक्रमण केा हटाया गया- सड़क के किनारे, फुटपाथ व निर्धारित पार्किंग स्थलों पर गुमठी, ठेला लगाकर अवैध कब्जा करने वालों के कारण आवागमन बाधित होता है, पार्किंग व्यवस्था में अवरोध उपस्थित होता है तथा लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा सड़कों के किनारे फुटपाथ व पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों पर अवैध कब्जा कर गुमठी, ठेला लगाने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज स्मृति उद्यान के सामने निगम द्वारा बनाए गए पार्किंग स्थल पर किए गए अवैध कब्जों को अमले ने हटाया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी कि वे पार्किंग स्थल, फुटपाथ आदि में ठेला, गुमठी लगाकर अव्यवस्था न फैलाएं तथा अतिक्रमण न करें, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
अतिक्रमण न करें, असुविधा से बचे- आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे निगम व शासकीय जमीनों, सार्वजनिक स्थानों आदि में अतिक्रमण व अवैध कब्जा का प्रयास न करें, सड़क के किनारे, फुटपाथ व पार्किंग स्थलों में ठेला, गुमठी लगाकर आवागमन में बाधा व पार्किंग व्यवस्था में अवरोध उपस्थित न करें। उन्होने कहा है कि बिना अनुमति के सड़कों, विद्युत पोलांे, सार्वजनिक स्थानों आदि में विज्ञापन होर्डिंग, प्रचार प्रसार सामग्री, पोस्टर बैनर आदि न लगाएं, निगम द्वारा अवैध कब्जा हटाने व बिना अनुमति लगे पोस्टर बैनर, विज्ञापन होर्डिंग आदि को हटाने की कार्यवाही निरंतर की जाएगी, अतः कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचे।


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