February 23, 2026
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कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 05 मृतकों के परिजनों के लिए स्वीकृत की 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि

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कोरबा 02 नवंबर 2022/कलेक्टर श्री संजीव झा ने प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले जिले के 05 मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रूपये की क्षतिपूर्ति सहायता राशि स्वीकृत की है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के मुखियों के बैक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घडी में आर्थिक राहत मिलेगी। आर्थिक सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के तहत प्रदान की गयी है। तहसील पोंडीउपरोड़ा अंतर्गत ग्राम हरदेवा निवासी इतवार सिंह की मृत्यु सर्पदंश से हो गयी थी। मृतक के परिवार के निकटतम सदस्य उनकी पत्नी चमेली बाई को चार लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गयी है। तहसील करतला के अंतर्गत ग्राम चांपा  निवासी मयाराम की कुंआ के पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। इस प्रकरण में उनकी पत्नी अक्ती  बाई को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गयी है। तहसीलदार पाली के अंतर्गत ग्राम बक्साही के निवासी शिवसिंह जगत की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हो गयी थी। उनकी पत्नी बुधवारा बाई जगत  को जनहानि क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रूपये प्रदान की गयी है। तहसील बरपाली के अंतर्गत भैसामुड़ा निवासी रथराम बिंझवार की मृत्यु नहर के पानी में डूबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके पिता फेंकूराम बिंझवार को चार लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि दी गई। इसी प्रकार तहसील पोंडी उपरोड़ा अंतर्गत लाद निवासी कांति पंडो की नाला के पानी में डूबने के कारण मृत्यु हो गई थी। उनके निकटतम वारिस उनके पिता रामचंद पण्डो को चार लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई।

अपर कलेक्टर श्री विजेन्द्र पाटले ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर चार लाख रूपये प्रति सदस्य की दर से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। तहसीलदारों के प्रतिवेदन पश्चात कलेक्टर श्री झा ने तत्परता दिखाते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों की क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 20 लाख रूपये की राशि आबंटन और आहरित करने की स्वीकृति दी।
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