February 23, 2026
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नशीले पदार्थों के विरुद्ध ’जीरो टॉलरेंस की नीति से करें कार्यः- कलेक्टर’

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कोरबा 06 जनवरी 2026/   जिले में मादक पदार्थों की उपलब्धता, उपयोग एवं अवैध बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में आज कलक्ट्रेट सभाकक्ष में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने  नशीले पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने एवं अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री, भंडारण या उपयोग में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने समस्त पंजीकृत चिकित्सकों को साइकोट्रापिक पर्ची ट्रिप्लीकेट (तीन प्रति) में जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने  स्टोर्स में स्वापक एवं मनः प्रभावी दवाइयों के क्रय विक्रय व पंजीकृत डॉक्टर की पर्ची एवं स्टॉक का मिलान की जांच सुनिश्चित करने की बात कही। इस हेतु मेडिकल स्टोर्स की औषधि निरीक्षक व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नियमित जांच करने के निर्देश दिए।
जिले के सभी मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं तथा कैमरे क्रियाशील स्थिति में रहें। बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के नशीली दवाओं की बिक्री पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने निर्देशित किया।
स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थो के अनाधिकृत व्यवसायियों/क्रेताओं की पहचान कर गम्भीरता से कार्यवाही करने, संवेदनशील क्षेत्रो का चिन्हाकन कर विशेष निगरानी करने, गश्त बढ़ाने, मादक पदार्थो की तस्करी रोकने हेतु रणनीति बनाने के निर्देश दिए। इस हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हेतु उन्होंने  स्कूल, कॉलेज एवं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने, जनजागरूकता अभियान चलाने तथा पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।
श्री दुदावत ने नशामुक्ति के लिए जारी राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 14446 एवं अवैध मादक पदार्थ की रिपोर्टिंग हेतु एंटी नारकोटिक्स हेल्प लाइन नंबर 1933 का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले के शैक्षणिक परिसर को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु कोटपा एक्ट के तहत स्कूल परिसर से 100 मीटर की दूरी के भीतर तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर कोटपा एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने निर्देशित किया।
उन्होंने समाज कल्याण विभाग को जिले के सभी  स्कूल एवं कॉलेजों में प्रति सप्ताह नशामुक्ति से संबंधित जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें विद्यार्थियों के साथ-साथ ग्रामीणों एवं बिहान की दीदियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही।  कलेक्टर ने नशा मुक्ति के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए पंचायतो में गठित भारतमाता वाहिनी के माध्यम से रैली निकालने, समूहों को सक्रिय करने तथा जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिले में संचालित नशा मुक्ति केंद्र को प्रभावी ढंग से संचालित करने की बात कही। केंद्र में मरीजों के उपचार एवं परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा श्री कुमार निशांत, एसडीएम कटघोरा श्री तन्मय खन्ना, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, सीईओ जिला पंचायत श्री दिनेश नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल सभी एसडीएम शिक्षा, स्वास्थ्य,  समाज कल्याण  एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक 1262


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