February 23, 2026
Naman Chhattisgarh
Breaking News
Breaking Newsछत्तीसगढ़

कलेक्टर ने नवीन कश्यप के विरुद्ध की जिला बदर की कार्यवाही

Share

कोरबा 12 फरवरी 2026/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा श्री कुणाल दुदावत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत नवीन कश्यप उम्र 31 वर्ष, पिता-स्व. रामदयाल कश्यप, साकिन शांति नगर बल्गी, थाना बांकीमोंगरा जिला  कोरबा को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाएं और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
क्रमांक1488


Share

Related posts

इस बार 15 अगस्त पर हर घर फहरेगा महिलाओं द्वारा तैयार तिरंगा

namanchhattisgarh

15 जनवरी को कलेक्टर जनचौपाल नहीं होगी आयोजित

namanchhattisgarh

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी

namanchhattisgarh

Leave a Comment