February 23, 2026
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निगम द्वारा लगातार की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

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कोरबा 12 अप्रैल 2022 – नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा शासकीय जमीनों, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण व अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में विकासनगर कुसमुण्डा में सोमवार को अतिक्रमण दस्ते द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, तो वहीं आज मंगलवार को घंटाघर चौक स्थित फुटपाथ मंे बांस बल्ली लगाकर किए जा रहे अतिक्रमण को निगम अमले ने हटाया।
आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम का अतिक्रमण दस्ता निगम क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों द्वारा किए जाने वाले अवैध कब्जे व अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है, इसी कड़ी में वार्ड क्र. 59 विकासनगर कुसमुण्डा बाजार के सामने एवं बाजार के अंदर 05 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही निगम का अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा तथा जे.सी.बी. के माध्यम से उक्त अतिक्रमण को हटा दिया। इसी प्रकार घंटाघर चौक में फुटपाथ पर कतिपय लोगों द्वारा बांस बल्ली लगाकर व उसे शेड का रूप देकर अतिक्रमण किया जा रहा था, अतिक्रमण दस्ते ने आज उक्त अतिक्रमण को भी हटाया एवं फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त कराया।
विद्युत पोल पर लगे अवैध होर्डिंग हटाए गए – शहर के विभिन्न मुख्य मार्गो में स्थित विद्युत पोल व सड़क के किनारे बिना अनुमति अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग को भी निगम अमले ने भी कार्यवाही करते हुए हटा दिया, साथ ही यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
अतिक्रमण पर रखें सतर्क नजर, करें त्वरित कार्यवाही- आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने कार्य स्थलों में अतिक्रमण पर सतर्क नजर रखें तथा जहॉं कहीं भी अतिक्रमण, अवैध कब्जा दिखे, उसकी तत्काल सूचना अतिक्रमण दस्ते को दें, साथ ही यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी नया अतिक्रमण न होने पाएं। उन्होने अतिक्रमण दस्ता प्रभारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त होते ही अविलंब अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करें।
अतिक्रमण न करें, असुविधा से बचे- आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे निगम व शासकीय जमीनों, सार्वजनिक स्थानों आदि में अतिक्रमण व अवैध कब्जा का प्रयास न करें, उन्होने कहा है कि बिना अनुमति के सड़कों, विद्युत पोलांे, सार्वजनिक स्थानों आदि में विज्ञापन होर्डिंग, प्रचार प्रसार सामग्री, पोस्टर बैनर आदि न लगाएं, निगम द्वारा अवैध कब्जा हटाने व बिना अनुमति लगे पोस्टर बैनर, विज्ञापन होर्डिंग आदि को हटाने की कार्यवाही निरंतर की जाएगी, अतः कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचे।


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