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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जुलाई

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कोरबा 09 जुलाई 2022/ कलेक्टर श्री संजीव झा के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में जागरूकता लाने तथा अधिक से अधिक किसानों के फसलों का बीमा कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में सभी सहकारी समितियों के आपरेटरों, सभी राष्ट्रीयकृत – व्यापारिक बैंको के जिला प्रतिनिधिगण शामिल हुए। बीमा पोर्टल में किसानों का सही एंट्री हो इसके लिये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के प्रशिक्षित अमलो ने समय सीमा में बीमा कार्य पूर्ण किये जाने का पूरा तकनीकी प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में उप संचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला, उप पंजीयक श्री बसंत कुमार एवं श्री मुकेश पटेल सहायक नोडल अधिकारी उपस्थित हुये। श्री शुक्ला ने कहा कि यह पूर्ण रूप से तकनीकी कार्य है, कोई गलती न हो इसके लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी पूर्ण सावधानी से किसानों की बोई गई अधिसूचित फसलो का बीमा समय से करें। साथ ही पर्याप्त खाद एवं बीजों के भण्डारण रखे। ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो ।
           उल्लेखनीय है की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बाढ़, सूखा, जलभराव, कीट व्याधि एवं ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए संचालित की जा रही है। बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को खरीफ के लिए 15 जुलाई 2022 तक फसल बीमा का पंजीयन कराना होगा। उपसंचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला ने बताया कि किसानों की फसलों का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। खरीफ मौसम में धान की सिंचित फसल के लिए किसानों को 1080 रूपए प्रति हेक्टेयर के प्रीमियम पर 54 हजार रूपए की बीमा राशि तय की गई है। धान के असिंचित फसल के लिए 780 रूपए प्रति हेक्टेयर के प्रीमियम पर 39 हजार रूपए की बीमा राशि निर्धारित की गई है। मूंग और उड़द फसलों के लिए 19 हजार 200 रूपए प्रति हेक्टेयर के बीमा के लिए 384 रूपए का प्रीमियम चुकाना होगा। इसी प्रकार रबी मौसम में सरसों फसल का 20 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर का बीमा 300 रूपए में होगा। अलसी फसल के लिए किसानों द्वारा 255 रूपए की प्रीमियम राशि चुकाने पर 17 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर का बीमा होगा। फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को खरीफ के लिए 15 जुलाई 2022 तक तथा रबी के लिए 15 दिसंबर 2022 तक आवेदन करना होगा। किसानों को अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी बैंक में अपडेट कराना होगा। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। बीमा का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रस्ताव पत्र के नवीनतम बैंक पासबुक कॉपी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दस्तावेज के रूप में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। किसान अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी. समिति, लोक सेवा केन्द्र या भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान जिले के कृषि अधिकारी, राजस्व अधिकारी, बैंक सीएससी एवं एआईसी या तहसील कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
क्रमांक 285/

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