21.2 C
New York
August 28, 2026
Naman Chhattisgarh
Breaking News
Breaking Newsछत्तीसगढ़

कोटपा अधिनियम के तहत तंबाकू उत्पाद विक्रय केंद्रों में की गई चालानी कार्यवाही

Share

कोरबा 17 मार्च 2023/ तंबाकू उत्पादों के उपयोग नहीं करने हेतु लोगों को जागरूक करने 17 मार्च को तंबाकू उत्पाद निषेध दिवस मनाया गया। कलेक्टर श्री संजीव झा के निर्देशानुसार जिले में तंबाकू उपयोग विशेषकर गैर धुम्रपान या चबाने वाला तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान एवं शासकीय कार्यालयों में धुम्रपान एवं तंबाकू मुक्त कार्यालय का बोर्ड लगाया गया। साथ ही कोटपा अधिनियम के तहत पांच तंबाकू उत्पाद विक्रय केंद्रों में चालानी कार्यवाही की गई। इसके अंतर्गत तंबाकू उत्पाद जप्तीकरण, विनिष्टीकरण एवं एक हजार रूपए जुर्माने की कार्यवाही की गई। कलेक्टर श्री झा एवं सीएमएचओ डॉ. केसरी ने जिलेवासियों से तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन नहीं करने की अपील की है। तंबाकू निषेध दिवस पर चालानी कार्यवाही टीम में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. कुमार पुष्पेश, एनसीडी कंसल्टेंट डॉ. नरेंद्र, श्री दुष्यंत कोटांगले, श्रीमती कमलेश्वरी डीआई सहित पुलिस बल के जवान शामिल रहे।
सीएमएचओ डॉ. केसरी ने बताया कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करते हैं। 15 वर्ष आयु वर्ग के शाला प्रवेशी बच्चों एवं युवाओं द्वारा तंबाकू उत्पाद का उपयोग चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि तंबाकू का व्यसन शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे मुंह का कैंसर, फेंफड़ो के जटिल रोग एवं तंत्रिका तंत्र की शिथिलता जैसी शारीरिक समस्याएं जन्म लेती है। इससे हृदय तथा रक्त संबंधी रोग भी बढ़ते हैं। इस संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 17 मार्च को तंबाकू उत्पाद निषेध दिवस जिले में मनाया गया।
क्रमांक 1033


Share

Related posts

बालको ने सर्वश्रेष्ठ जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए जीता पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार-2022

namanchhattisgarh

आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण में 04 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

namanchhattisgarh

ई दिल्ली के प्रगति मैदान में छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट 22 नवम्बर को

namanchhattisgarh

Leave a Comment