April 14, 2026
Naman Chhattisgarh
Breaking News
Breaking Newsछत्तीसगढ़

अवैध विज्ञापन होर्डिंग पर निगम करेगा कड़ी कार्यवाही

Share

कोरबा 03 जनवरी 2024 – नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत बांस बल्ली लगाकर अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिग्स लगाने पर निगम द्वारा नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने सर्वसंबंधितों से अपील की है कि उनके द्वारा अवैध रूप से लगाये गये विज्ञापन होर्डिग्स सहित अन्य विविध प्रचार सामग्रियों को दो दिवस के अंदर हटा लेवें, अन्यथा उन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के आरोपण सहित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी।
यहॉं उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निगम क्षेत्रांतर्गत शासकीय भूमि पर  विज्ञापन होर्डिग लगाने के संबंध में विधिवत निविदा आदि की कार्यवाही पूर्ण कर निविदा में उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले मेमर्स जैन एडव्हर टाईजर्स टी.पी.नगर कोरबा को निगम के टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, पं.रविशंकर शुक्ल नगर, दर्री, सर्वमंगला नगर व बांकीमोंगरा क्षेत्र हेतु 05 वर्षीय अधिकार प्रदान किया गया है। किन्तु देखा जा रहा है कि कतिपय लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से निगम क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक स्थल, रोड के किनारे टेंट हाउस वालों द्वारा बांस बल्ली खड़ा कर, विद्युत पोलो पर, सार्वजनिक स्थानों पर, असुरक्षित ढंग से विज्ञापन बोर्ड होर्डिग, वाल पेंटिंग, बैनर  पोस्टर इत्यादि के माध्यम से अवैध रूप से विज्ञापन सामग्री लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हैं  तथा अवैध रूप से विज्ञापन को बढ़ावा देने एवं होर्डिग का अवैध प्रदर्शन किये जाने का कृत्य       अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों के अंतर्गत अपराध है तथा धारा 434 के निबंधन में दण्डनीय है। इस दिशा में निगम द्वारा ठोस कार्यवाही करते हुए अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने आमनागरिकों, टेंट व्यवसायियों, संस्थान, प्रतिष्ठान, विभिन्न आयोजनकर्ताओं सहित अन्य सर्वसंबंधितों से अपील करते हुए कहा है कि उनके द्वारा प्रचार प्रसार हेतु लगाये गये बांस बल्ली होर्डिंग, वाल पेंटिंग, बैनर पोस्टर आदि विज्ञापन सामग्रियों को दो दिवस के अंदर हटा लें, अन्यथा इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाये जाने पर अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अर्थदण्ड सहित पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होने अपील करते हुए कहा है कि नगर निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत निगम द्वारा अधिकृत विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से ही वैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शन सुनिश्चित करें तथा निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।


Share

Related posts

निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित : दूरभाष क्रमांक 07759-221096 पर की जा सकती है शिकायत

विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न ग्रामों में आयोजित हुए शिविर

namanchhattisgarh

जनचौपाल में सुनी गई लोगों की समस्याएं : 100 से अधिक लोगों ने एक-एक कर आवेदन किया प्रस्तुत

Leave a Comment