April 18, 2026
Naman Chhattisgarh
Breaking News
Breaking Newsछत्तीसगढ़

बालको के परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक भारी वाहनों के परिचालन का समय निर्धारित : सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 भारी वाहन प्रतिबंधित

Share

कोरबा 19 अप्रैल 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने बालको के परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक भारी वाहन परिचालन के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इस मार्ग पर सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 बजे तक भारी वाहन के आवागमन/ परिचालन में प्रतिबंध होगा। वही इस मार्ग में गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घण्टा निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि बालकों के परसाभाठा चौक के पास हुई दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त बैठक दिनांक 14.04.2024 को आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रशासन, बालको प्रबंधन एवं स्थानीय निवासी से परामर्श के पश्चात सर्व सम्मति से निर्णय के आधार पर एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम – 215 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से बालको परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक सभी प्रकार के भारी वाहनों के आवागमन को समयावधि प्रातः 07 बजे से प्रातः 09 बजे तक एवं शाम 05 बजे से शाम 07 बजे तक आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 217 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से बालको परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक संचालित सभी प्रकार के भारी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 30 कि.मी. प्रतिघंटा निर्धारित किया गया है।
स. क्र. 68


Share

Related posts

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने इच्छुक शिक्षित बेरोजगार कर सकते हैं आवेदन

namanchhattisgarh

सुई धागा दौड व पूजा की थाली सजाओं प्रतियोगिता हुई सम्पन्न

namanchhattisgarh

नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फार्म भरने की तारीख 27 अगस्त तक बढ़ी

namanchhattisgarh

Leave a Comment