April 14, 2026
Naman Chhattisgarh
Breaking News
Breaking Newsछत्तीसगढ़

होली पर्व के अवसर पर कोरबा जिले में 4 मार्च को रहेगा शुष्क दिवस, मदिरा दुकानें रहेंगी पूर्णतः बंद

Share

कोरबा, 02 मार्च 2026/  छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा श्री कुणाल दुदावत ने होली पर्व के अवसर पर जिले में मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। शासन के निर्णय के अनुसार 04 मार्च 2026, बुधवार को जिस दिन रंग खेला जाएगा, उस दिन संपूर्ण कोरबा जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
इस आदेश के तहत जिले की समस्त देशी, विदेशी, प्रीमियम और कंपोजिट मदिरा दुकानें, साथ ही एफ.एल.-3, एफ.एल.-3(क) और अहाता पूर्णतः बंद रखे जाएंगे। उक्त अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार अथवा क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सुरक्षा एवं व्यवस्था की दृष्टि से आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 3 मार्च 2026 को निर्धारित समय के पश्चात सभी दुकानों को सीलबंद कराएं और क्षेत्र में सघन गश्त कर यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी मदिरा का अवैध विक्रय न हो पाए।  नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्रमांक 1584/


Share

Related posts

प्रेस पत्रकार संघ का बूस्टर डोज शिविर हुआ सम्पन्न

namanchhattisgarh

पशुधन विकास विभाग स्थायी समिति की बैठक 07 जुलाई को

namanchhattisgarh

मुख्यमंत्री द्वारा भेंट-मुलाकात तथा जिलों के भ्रमण के दौरान की गई घोषणाओं और निर्देशों पर क्रियान्वयन की स्थिति की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग

namanchhattisgarh

Leave a Comment