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अवैध कबाड़ के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार

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कोरबा:- आज दिनांक 20.04.2022 को मोबाइल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ था कि जैनुल आब्दीन नामक युवक एक पिक अप वाहन क्रमांक CG 11 AB 2185 मे अवैध रूप से लोहे का पाइप, राड,एंगल आदि सामान लेकर टीपी नगर स्टेडियम की ओर जा रहा है संभवतः उक्त पिकअप में लोड कबाड़ समान चोरी का हो सकता है। मुखबिर से प्राप्त उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री भोज राम पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री योगेश कुमार साहू के पर्यवेक्षण में अवैध कबाड़ पर त्वरित प्रभावी कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेंद्र सिंह एवं चौकी प्रभारी सीएसईबी उपनिरीक्षक नवल साव को आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था।
वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के परिपालन में मुखबीर से प्राप्त सूचना की तस्दीक किया गया, जो टीवी नगर इंदिरा स्टेडियम के पास पिक अप वाहन क्रमांक CG 11 AB 2185 को रुकवा कर चेक किया गया जो उक्त वाहन में करीब 1 टन लोहे का कबाड़ समान पाया गया है, जिस के संबंध में वाहन में सवार व्यक्ति जैनुल आबदिन पिता अहमद हुसैन उम्र 35 साल निवासी खरमोरा जिला कोरबा तथा राजेश पिता मोतीलाल श्रीवास्तव उम्र 40 वर्ष निवासी रिसदी चौक जिला कोरबा को धारा 91 जा.फौ. का नोटिस देकर वैध दस्तावेज की मांग किया गया जिनके द्वारा कबाड़ के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। पिक अप वाहन क्रमांक CG 11 AB 2185 मे लोड करीब 1 टन लोहे का पाइप,एंगल,रॉड को आरोपी गढ़ जैनुल आप दिन एवं राजेश श्रीवास्तव के संयुक्त कब्जे से चोरी की माशरूका होने के पूर्ण संदेह पर विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है एवं आरोपी गण के विरुद्ध धारा 41(1-d)/379,34 ipc पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले में आरोपी गढ़ को न्यायिक रिमांड पर माननीय कोरबा न्यायालय पेश किया जाएगा।  उक्त प्रकरण में चौकी प्रभारी सीएसईबी उपनिरीक्षक नवल साव, स. उ. नि. चंद्रकांत डहरिया, आरक्षक देव नारायण कुर्रे एवं क्राइम ब्रांच कोरबा टीम की सराहनीय भूमिका रही है।

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