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अपर कलेक्टर कटघोरा श्री पाटले ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले चार मृतकों के परिजनों के लिए स्वीकृत की 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि

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कोरबा 29 दिसंबर 2022/राज्य शासन द्वारा कटघोरा में अपर कलेक्टर की पदस्थापना करने से क्षेत्र के लोगों को सहूलियत होने लगी है। साथ ही नागरिकों के समस्याओं के निराकरण में भी तेजी आई है। क्षेत्र के लोगों के जरूरी काम अब कोरबा के बदले कटघोरा में ही संपन्न होने लगे है। इसी तारतम्य में कटघोरा में पदस्थ अपर कलेक्टर श्री विजेंद्र पाटले ने प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले चार मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति सहायता राशि स्वीकृत की है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के वारिस-मुखियों के बैक खाते में ट्रांसफर की कार्रवाई की जा रही है। सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घडी में आर्थिक राहत मिलेगी। आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के तहत प्रदान की गई है। पाली तहसील अंतर्गत लाफा छपराहीपारा निवासी उत्तम सिंह टेकाम की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक की पत्नी देवकी बाई गोंड़ को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी गई है। पाली तहसील अंतर्गत ग्राम ईरफ निवासी मीरा बाई की तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनके पति छतराम धनवार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। पोड़ीउपरोड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम लमना निवासी कुमारी प्रियांशी की कुएं के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनके पिता प्रकाश कुमार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार पोड़ी-उपरोड़ा तहसील के ग्राम सतुर्रा खर्रापारा निवासी रमुंद बाई की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनके पति जामुन सिंह को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
अपर कलेक्टर कटघोरा श्री पाटले ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि स्वीकृत कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी है। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर चार लाख रुपए की दर से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के प्रतिवेदन पश्चात राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में चार प्रकरणों में कुल 16 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है ।
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