June 13, 2026
Naman Chhattisgarh
Breaking News
Breaking Newsछत्तीसगढ़

भोरिया जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी में, भोरिया वर्ग की भूमि खरीदी-बिक्री के लिए अनुमति अनिवार्य

Share

कोरबा 30 जनवरी 2023/कलेक्टर श्री संजीव झा ने कोरबा जिला अंतर्गत भोरिया जाति की भूमि का संव्यवहार एवं अंतरण किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। शासन द्वारा भोरिया जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। जिला अंतर्गत भोरिया जाति दर्ज मिशल बंदोबस्त या अधिकार अभिलेख होने पर उक्त भूमि के अंतरण के लिए अनुमति अनिवार्य होगी। कलेक्टर श्री झा ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत संव्यवहार एवं अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जिला पंजीयक कोरबा एवं उप पंजीयक कोरबा, कटघोरा, हरदीबाजार तथा पाली को दिए हैं।
क्रमांक 867/


Share

Related posts

खेल में जीत-हार नहीं बल्कि खिलाड़ी भावना व खेल के प्रति समर्पण का भाव होता है महत्वपूर्ण – महापौर

namanchhattisgarh

पूरी क्षमता, इच्छाशक्ति व टीम वर्क के साथ वैक्सीनेशन कार्य कराते हुए टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करें – आयुक्त

namanchhattisgarh

आयुष्मान भवः अभियान के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन आज

namanchhattisgarh

Leave a Comment