21.3 C
New York
October 12, 2026
Naman Chhattisgarh
Breaking News
Breaking Newsछत्तीसगढ़

जिले में मत्स्याखेट 15 अगस्त तक प्रतिबंधित

Share

जांजगीर-चांपा 15 जून 2023 / छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्याखेट अधिनियम 1972 की धारा 3 की उपधारा दो के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन घोषित किया गया है। मछली पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि क्लोज सीजन में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त नदियों, नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय (बड़े या छोटे) निर्मित किए गए हैं, उनमें किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यह प्रतिबंध छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।
उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु  में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए, उन्हें संरक्षण देेने के लिए राज्य में उक्त अवधि में क्लोज सीजन (बंद ऋतु) के रूप में घोषित किया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम – 3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का जुर्माना या दोनों एक साथ होने का प्रावधान है।उक्त जानकारी जनसंपर्क विभाग जांजगीर चांपा द्वारा दी गई


Share

Related posts

सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का हुआ आयोजन

namanchhattisgarh

मकान में लगे लोहे के दरवाजा को चोरी करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार

namanchhattisgarh

एकलव्य विद्यालय चयन परीक्षा: दावा आपत्ति उपरांत अंतिम मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची जारी

namanchhattisgarh

Leave a Comment