February 23, 2026
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शराब पीकर गाड़ी चलाने एवं राहगीरों को ठोकर मारने वाले वाहन चालक को पुलिस ने पकड़ा

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कोरबा | मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचक दामिनी गिरी पिता राजेश्वर गिरी उम्र 28 वर्ष साकिन राजू बिहार रामपुर थाना सिविल लाइन रामपुर जिला कोरबा एवं सूचक मोहित राम मिरी पिता स्व. फिरत राम मिरी उम्र 70 वर्ष साकिन आईटीआई रामपुर थाना सिविल लाइन रामपुर जिला कोरबा छग का थाना उपस्थित आकर मृतक मनोज गिरी पिता राजेश्वर गिरी उम्र 38 वर्ष साकिन राजू बिहार रामपुर एवं शिव कुमार मिरी पिता मोहित राम मिरी उम्र 38 वर्ष साकिन आईटीआई रामपुर जिला कोरबा के मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि मृतक मनोज गिरी अपने दोस्त मृतक शिव कुमार गिरी की मोटर सायकल कमांक सीजी 12 बीएफ 3596 से दिनांक 27.08.2024 के शाम 6:30 बजे करीब निहारिका तरफ घुमने के लिए गया था तथा दिनांक 27.08.2024 के रात्री 8:16 बजे करीब गरिमा मेडिकल के सामने निहारिका मेन रोड के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से ब्रेजा कार कमांक सीजी 12 बीएन 2421 का चालक उक्त आरोपी शराब पीकर शराब के नशे में मृतक के मोटर सायकल को ठोकर मार दिया जिससे दोनो निचे गिरने पर आरोपी द्वारा अपने गाडी को चढ़ा दिया तथा आहत चनेश राम राठिया तथा जगत राम मंझवार को भी ठोकर मारा जिससे दोनो के हाथ पैर में चोट आई तथा गवाह पिकई घोष के गाडी को ठोकर मारा जिससे उनके गाडी क्षतिग्रस्त हुई है। मृतक मनोज मिरी तथा मृतक शिव कुमार मिरी को ईलाज हेतु न्यू कोरबा अस्पताल लाए जहां चिकित्सक द्वारा दोनो मृतक को मृत घोषित कर दिया। आरोपी उक्त का शराब पीने की मुलाहिजा जिला अस्पताल कोरबा से कराई गई है जो चिकित्सक द्वारा आरोपी उक्त को शराब पीना लेख किया है। आरोपी विष्णु राज यह जानते हुए कि शराब पीकर वाहन चलाना खतरनाक है शराब पीकर वाहन चलाने से वाहन की ठोकर लगने से किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है बावजूद अपने वाहन को नशें के हालात में वाहन चलाकार उक्त घटना को कारित किया है आरोपी द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त जानकारी पुलिस विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई

नाम आरोपीः-
01. विष्णु राज मिरी पिता स्व. रामाधार मिरी उम्र 28 वर्ष साकिन पम्प हाउस क्वार्टर नंबर 1 बी/77 चौकी सीएसईबी थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा छग ।

अपराध कमांक 511/024 धारा 105 बीएनएस, 185 एमव्ही एक्ट


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