April 18, 2026
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कलेक्टोरेट में प्रवेश के लिए रूट निर्धारित, नामांकन हेतु कक्ष तैयार

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कोरबा 20 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत कोरबा जिले के चारों विधानसभाओं के लिए नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार के निर्देशन में अधिकारियों की टीम आवश्यक व्यवस्था हेतु लगाई गई है। चूंकि कलेक्टोरेट में ही नामांकन की प्रक्रिया होगी इसलिए यहां अलग-अलग विधानसभाओं के नाम-निर्देशन के लिए कक्ष निर्धारित करने के साथ ही नामांकन के लिए आने वाले प्रत्याशियों और अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रवेश हेतु रूट तय किया गया है।
कलेक्टोरेट में विधानसभा क्रमांक 20-रामपुर में नामांकन हेतु कक्ष क्रमांक 05 भू-तल, विधानसभा क्रमांक-21 कोरबा हेतु कक्ष क्रमांक 13 भू-तल, विधानसभा क्रमांक 22-कटघोरा हेतु कक्ष क्रमांक 37 प्रथम तल, विधानसभा क्रमांक 23- पाली-तानाखार हेतु कक्ष क्रमांक 23 भू-तल को निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए परिसर में संकेतक बोर्ड भी लगाए गए हैं। पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन हेतु प्रवेश की व्यवस्था कलेक्टर कार्यालय के पीछे कॉफी हाउस के पास प्रवेश द्वारा से की गई है। नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को अनुमति होगी एवं अभ्यर्थी समेत केवल 5 व्यक्ति को आने की अनुमति मिलेगी। सर्वप्रथम अभ्यर्थी नाम निर्देशन की निक्षेप राशि जमा कर रसीद प्राप्त करेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी अगर निक्षेप राशि में छूट चाहते है तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ का जाति प्रमाण-पत्र  की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

अधिकारी-कर्मचारियों और मीडिया के लिए प्रवेश द्वार:-
कलेक्टोरेट में कार्यरत् अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रवेश के लिए अपना परिचय पत्र रखना होगा। अधिकारी-कर्मचारी के लिए प्रवेश हेतु कलेक्टर कार्यालय के पीछे के द्वार को निर्धारित किया गया है। वे कैंटीन के पास से प्रवेश करेंगे। इसी तरह मीडिया के लिए जिला पंचायत के सामने छायादार बैठक व्यवस्था की गई है। मीडिया कर्मी अपना परिचय पत्र दिखाकर जिला पंचायत के मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे और निर्धारित स्थान पर रहकर कव्हरेज सुनिश्चित करेंगे। नाम-निर्देशन पत्र की बिक्री तथा नामांकन जमा किए जाने के संबंध में जानकारी प्रतिदिन जनसंपर्क विभाग के माध्यम से फोटो-वीडियो के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।
स. क्र. 628/


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