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जिला प्रशासन के सहयोग से हितग्राहियों को बीमा क्लेम राशि प्राप्त करने में हो रही सहुलियत

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कोरबा 23 जून 2022/कलेक्टर श्रीमती रानू साहू की बीमा योजना के हितग्राहियों को क्लेम राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सहयोग करने की पहल से हितग्राही लाभान्वित हो रहे है। जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत हितग्राहियों को बीमा की क्लेम राशि दिलाने के लिए सहयोग किया जा रहा है। जिला और जनपद स्तर के अधिकारी -कर्मचारियों द्वारा बीमा क्लेम के लिए आवश्यक कागजी कार्यवाही में सहयोग किया जा रहा है। जिसके कारण हितग्राहियों को आसानी से बीमा क्लेम राशि प्राप्त हो रही है। योजना प्रारंभ से अभी तक जिले के 882 हितग्राहियों को 17 करोड 64 लाख रूपये की बीमा क्लेम राशि प्राप्त हो चुकी है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 797 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 85 हितग्राही लाभान्वित हुए है। कलेक्टर श्रीमती साहू द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाले लोगों के दुर्घटना या मृत्यु पर क्लेम राशि दिलाने के लिए कागजी कार्रवाई में हितग्राहियों के सहयोग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गये है। साथ ही जिलेवासियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना से लाभान्वित करने के लिए योजना अंतर्गत अधिक से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन करवाने के निर्देश दिये गये है। इसी तारतम्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोरबा जिले के कुल चार लाख 58 हजार 631 लोगो का बीमा कराया गया है। इसमें तीन लाख 38 हजार 462 हितग्राही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं एक लाख 20 हजार 169 हितग्राही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के शामिल है। कलेक्टर श्रीमती साहू द्वारा लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन अमले पंचायत सचिव, एनआरएलएम सक्रिय सदस्य, करारोपण अधिकारी एवं जनपद सीईओ को सक्रिय होकर हितग्राहियों की मदद करने के निर्देश दिये गये हैं। पंचायत स्तर के कर्मचारियों की मदद से हितग्राहियों को बीमा कंपनी से बीमा की क्लेम राशि प्राप्त करने में आसानी हो रही है।
जिला पंचायत सीईओ श्री नूतन कंवर ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमा योजना के तहत बीमा का लाभ लेने के लिए बीमाकृत व्यक्ति के मृत्यु दिनांक से 30 दिन के भीतर हितग्राही परिवार को आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना होता हैं। बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले लोगों को जानकारी के अभाव और विस्तृत कागजी कार्रवाई के कारण बीमा की क्लेम राशि प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। कर्मचारियांे की मदद से बीमा क्लेम की प्रक्रिया 30 दिन के अंदर  पूर्ण करायी जा रही है। जिससे हितग्राही परिवार को समय पर बीमा योजना की राशि प्राप्त हो रही है। दोनो बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराये व्यक्तियों के दुर्घटना या मृत्यु होने पर क्लेम के लिए सभी दस्तावेज हितग्राही परिवार से पंचायत कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जाता हैैं। इस कार्य मंे पंचायत के सक्रिय सदस्य भी हितग्राहियों से संपर्क कर जरूरी दस्तावेज एकत्रित करने में मदद करते है। क्लेम के लिए कागजी कार्रवाई पूर्ण कर हितग्राहियों के क्लेम फार्म बैंक शाखा में जमा किया जाता है। लीड बैंक मैनजर द्वारा बीमा कम्पनियों से समन्वय कर समस्त दावों का निपटारा कर इसकी सूचना जिला कार्यालय में दी जाती है। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि हितग्राहियों को क्लेम राशि दिलाने की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु मे दो लाख रूपए की राशि हितग्राही परिवार को दी जाती हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सामान्य मृत्यु में हितग्राही के परिवार को दो लाख रूपए की राशि बीमा कंपनी की ओर से प्राप्त होती है।

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