19.8 C
New York
October 12, 2026
Naman Chhattisgarh
Breaking News
Breaking Newsछत्तीसगढ़

जिले में नुकीली बिट्स के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित

Share

जांजगीर-चांपा 04 अक्टूबर 2023/ प्रायः भारवाहक, परिवहन में उपयोग में लाने वाले पशुओं के नियंत्रण हेतु पशु पालको द्वारा अथवा निर्माण कर्ताओं द्वारा नुकीली बिट्स का उपयोग किया जाता है। जिसके कारण पशुओं को इतनपेमे, चोट, सूजन, घर्षण या गंभीर दर्द होता है जो कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के विपरीत है।
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला जॉजगीर चाम्पा मे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत पशुओं को ढोने और पैक करने में क्रूरता की रोकथाम नियम 1965 नियम 8 नुकीले टुकड़ों का उपयोग निषिद्ध है। जिसके परिपेक्ष्य में पशुओं को नियंत्रण करने हेतु उपयोग में आने वाले नुकीली बिट्स के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।उक्त जानकारी जिला संपर्क विभाग जांजगीर चांपा के द्वारा प्रदान की गई


Share

Related posts

दूसरे दिन भी कोरबा पुलिस की अवैध कारोबार पर ताबड़तोड़ कार्यवाही लगातार जारी

namanchhattisgarh

पाली महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक

namanchhattisgarh

आंगनबाड़ी के रिक्त पदों पर भर्ती: प्राप्त आवेदनों पर दावा आपत्ति 22 जून तक आमंत्रित

namanchhattisgarh

Leave a Comment